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11/01/2026
कुछ लोग सोचते हैं,                 उनकी चालाकियां हमें नज़र नही आतीहम खामोशी से देखते हैं,               उन्हें अपनी नज़रो...
02/09/2024

कुछ लोग सोचते हैं,
उनकी चालाकियां हमें नज़र नही आती
हम खामोशी से देखते हैं,
उन्हें अपनी नज़रों से गिरते हुये।

जिन लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया उनके लिए आखिरी मौका हो सकता, जिनके पैन कार्ड आधार कार्ड से पहले बने हैं...
06/02/2023

जिन लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया उनके लिए आखिरी मौका हो सकता, जिनके पैन कार्ड आधार कार्ड से पहले बने हैं उनको ही करना है।

 आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 थी, 1 जुलाई या उसके बाद पैन-आधार लिंक करवाते हैं तो आप...
01/07/2022


आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 थी, 1 जुलाई या उसके बाद पैन-आधार लिंक करवाते हैं तो आपको इसके 1000 रुपये चुकाने होंगे.

: अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) को पैन कार्ड (PAN Card) से लिंक नहीं करवाया है, तो जितनी जल्दी हो सके यह काम कर लें. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आधार कार्ड को पैन कार्ड से कम जुर्माने के साथ लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 थी. अगर आपने पैन को आधार से 30 जून या उससे पहले लिंक करवाया हैं तो आपको 500 रुपये का जुर्माना देना था. वहीं अगर आप 1 जुलाई या उसके बाद पैन-आधार लिंक करवाते हैं तो आपको इसके 1000 रुपये चुकाने होंगे.

#क्या_कहते_हैं_नियम :
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के मुताबिक, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234H के अनुसार 31 मार्च 2022 तक आधार-पैन लिंक नहीं करवाने वालों के पास एक और मौका 31 मार्च 2023 तक रहेगा. हालांकि, इसमें जुर्माना देना होगा. एक अप्रैल से 30 जून 2022 तक 500 रुपये का जुर्माना देना था. इसके बाद 31 मार्च 2023 तक पैन-आधार लिंकिंग के लिए 1000 रुपये की लेट फीस देनी होगी. लेट फीस का भुगतान करने के बाद आप पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं.

#पैन_को_आधार से लिंक नहीं करने पर होंगे ये नुकसान
अगर आप अपने पैन को आधार नंबर से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर सकता है. इसके अलावा, पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक में निवेश नहीं कर पाएंगे और इसके साथ ही बैंक अकाउंट खोलने में भी दिक्कत आएगी. इसके अलावा, अगर आप अवैध पैन कार्ड प्रस्तुत करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272बी के तहत आपको पेनल्टी के रूप में 10 हजार रुपये की राशि का भुगतान करना पड़ सकता है.!!!

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