District child protection unit Rajnandgaon

District child protection unit Rajnandgaon District child protection unit, Women and child, women and child development department, Rajnandgaon (C.G.)

आज डी.पी.एस. (Delhi Public School) राजनांदगाँव में बाल सुरक्षा व दोस्ती सप्ताह का कार्यक्रम आयोजन किया गया। बच्चों को लै...
19/11/2022

आज डी.पी.एस. (Delhi Public School) राजनांदगाँव में बाल सुरक्षा व दोस्ती सप्ताह का कार्यक्रम आयोजन किया गया। बच्चों को लैंगिक अपराधो से बालकों को सरंक्षण अधिनियम की जानकारी, बच्चों को मोबाइल के मोह से बचाने तथा साईबर क्राईम क्या है? व इस अपराध को रोकने हेतु बच्चों को विस्तृत जानकारी दी गई..!!
कार्यक्रम में श्री प्रफुल्ल ठाकुर, पुलिस अधीक्षक, श्रीमती नेहा वर्मा, डी.एस.पी., महिला एवं बाल विकास के अधिकारी/कर्मचारी, चाईल्ड लाईन के समन्वयक/टीम तथा डी.पी.एस. स्कूल के प्राचार्य व स्टाफ शामिल रहे।

आज केन्द्रीय विद्यालय राजनांदगाँव में बाल अधिकार और संरक्षण विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला बाल संरक्षण इ...
22/10/2022

आज केन्द्रीय विद्यालय राजनांदगाँव में बाल अधिकार और संरक्षण विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला बाल संरक्षण इकाई(महिला एवं बाल विकास), चाईल्ड लाइन और साइबर सेल की ओर से बच्चों को विस्तृत जानकारी दी गई...!!

पीएम केयर्स फार चिल्ड्रन योजना के तहत 5 बालक हुए लाभान्वित-----------------------------कोविड-19 संक्रमण से माता-पिता दोन...
31/05/2022

पीएम केयर्स फार चिल्ड्रन योजना के तहत 5 बालक हुए लाभान्वित

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कोविड-19 संक्रमण से माता-पिता दोनों को खोने वाले बालकों के लिए पीएम केयर्स फार चिल्ड्रन योजना के तहत को विडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से ऑनलाईन मोड पर कार्यक्रम आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रदाय की जाने वाली वार्षिक छात्रवृत्ति की राशि 20 हजार रूपए बालकों के खाते में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा डिजिटल रूप से हस्तांतरित किया गया। पीएम केयर्स फार चिल्ड्रन योजना के तहत जिले के कुल 5 बालक लाभान्वित हुए। प्रधानमंत्री ने बालकों को सामथ्र्यवान बनने की शुभकामनाए दी। कार्यक्रम के दौरान कोरोना पर आधारित लघुफिल्म दिखाई गई। योजना के तहत जिले के पांच बालकों को योजना का लाभ दिया गया। बालकों तथा कलेक्टर के नाम से खोले गये संयुक्त पोस्ट आफिस खाते में जारी राशि की पासबुक एवं 5 लाख रूपए तक वार्षिक उपचार हेतु प्रधानमंत्री जन औषधि योजना हेल्थ कार्ड, कलेक्टर के हस्ताक्षर से स्नेह प्रमाण पत्र व प्रधानमंत्री का बच्चों के नाम पत्र तथा टी शर्ट बालकों को प्रदाय किया गया।कार्यक्रम हेतु विशेष रूप से उपस्थित अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग रायपुर श्रीमती तेजकुंवर नेताम , कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा द्वारा ऑनलाईन के कार्यक्रम के दौरान 18 वर्ष से अधिक आयु के 1 बालक को किट दिया गया तथा पात्र 18 वर्ष से कम उम्र के 4 बालकों को प्रधानमंत्री द्वारा प्रदत्त किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तेजकुंवर नेताम, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती निष्ठा पाण्डे तिवारी, कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती रेणु प्रकाश, सदस्य बालक कल्याण समिति श्री चन्द्रभूषण ठाकुर, श्री विपिन ठाकुर एवं श्रीमति पुष्पलता गणवीर सदस्य किशोर न्याय बोर्ड राजनांदगांव, शासकीय बालक सम्प्रेक्षण गृह के अधीक्षक श्री प्रितराम खुटेल, चन्द्रकिशोर लाड़े जिला बाल संरक्षण अधिकारी व योजनान्तर्गत पात्र बालक एवं उनके परिजन तथा जिला बाल संरक्षण इकाई के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहें।

31/05/2022

देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के अस्थाई संरक्षण के लिए भावी अभिभावकों से आवेदन आमंत्रण

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जिले में संचालित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 अंतर्गत पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 44 तथा मॉडल गाईड लाईन फॉर फॉस्टर केयर 2016 के प्रावधानानुसार अस्थाई संरक्षण में दिए जाने हेतु फास्टर केयर में भारतीय दम्पत्तियों से आवेदन आमंत्रित है।
फास्टर केयर परिवार का दायित्व होगा कि वह बालक को समुचित भोजन, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा, उच्च शिक्षा, देखभाल एवं संरक्षण, आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की चिकित्सा, उपचार, आयु एवं रूचि अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण, बालक की विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति बालक का शोषण, दुव्र्यवहार, हानि, उपेक्षा से सुरक्षा तथा बालक एवं उसके जैविक परिवार की निजता का सम्मान करें। इसके साथ ही फास्टर केयर मार्गदर्शिका 2016 में उल्लेखित सभी दायित्व एवं शर्तों तथा बालक कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई के निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
ऐसे भारतीय दम्पत्ति जो देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को अस्थाई रूप से संरक्षण में लेना चाहते है, वे जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास जिला- राजनांदगांव के कार्यालय में संपर्क कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते है। आवेदन के पश्चात् अधिनियम एवं गाईडलाईन के प्रकाश में गृह अध्ययन प्रतिवेदन तथा स्पान्सरशिप एवं फास्टर केयर अनुमोदन समिति की अनुशंसा के आधार पर जिले की बाल कल्याण समिति द्वारा देखरेख एवं संरक्षण हेतु बालक, संबंधित दम्पत्ति को फॉस्टर केयर में दिया जा सकेगा। --------------------------

प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों का प्रशिक्षण...विषय:- लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण           अधिनियम(POCSO Ac...
08/05/2022

प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों का प्रशिक्षण...

विषय:- लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण
अधिनियम(POCSO Act)

महिला एवं बाल विकास विभाग, राजनांदगाँव की टीम द्वारा की गई बाल विवाह रोकथाम की कार्यवाही...
08/05/2022

महिला एवं बाल विकास विभाग, राजनांदगाँव की टीम द्वारा की गई बाल विवाह रोकथाम की कार्यवाही...

शासकीय बालक संप्रेक्षण गृह एवं बालिका गृह स्नेह सेवा सर्वोदय संस्था राजनांदगाँव में उल्लास 2021 का भव्य आयोजन किया गया। ...
22/11/2021

शासकीय बालक संप्रेक्षण गृह एवं बालिका गृह स्नेह सेवा सर्वोदय संस्था राजनांदगाँव में उल्लास 2021 का भव्य आयोजन किया गया। बच्चों ने दी मन मोहक प्रस्तुति।

23/09/2021
जिला बाल संरक्षण समिति, मॉनिटरिंग कमेटी एवं टास्क फोर्स की बैठक
10/06/2021

जिला बाल संरक्षण समिति, मॉनिटरिंग कमेटी एवं टास्क फोर्स की बैठक

आज दिनांक 27/01/2021 को छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग रायपुर द्वारा बाल संरक्षण के क्षेत्र  में उल्लेखनीय एवं ...
27/01/2021

आज दिनांक 27/01/2021 को छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग रायपुर द्वारा बाल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने के लिये सम्मानित किया गया।

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