30/08/2026
प्रेस विज्ञप्ति
RTI मामले में हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने PWD अंबाला के अधिकारियों को रिकॉर्ड सहित तलब किया
अंबाला | 30 अगस्त 2026
राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो rgtd के हरियाणा राज्य उपाध्यक्ष श्री अमरनाथ द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लोक निर्माण विभाग (PWD), अंबाला से मांगी गई सूचना से संबंधित मामले में हरियाणा राज्य सूचना आयोग द्वारा द्वितीय अपील/शिकायत को सुनवाई हेतु स्वीकार करते हुए संबंधित अधिकारियों को तलब किया गया है।
श्री अमरनाथ द्वारा 30 जून 2025 को PWD से RTI अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगी गई थी। उपलब्ध अभिलेख के अनुसार विभाग की ओर से 26 अगस्त 2025 को जवाब दिया गया। प्राप्त जवाब से संतुष्ट न होने के पश्चात आवेदक द्वारा नियमानुसार प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जिसके बाद मामला आगे राज्य सूचना आयोग, हरियाणा के समक्ष पहुंचा।
मामले में Appeal Case No. 1793 of 2026 के तहत हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने संबंधित पक्षों को सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग के नोटिस में SPIO-cum-Executive Engineer, Provincial Division No. 1, PWD B&R, Ambala Cantt. तथा FAA-cum-Superintending Engineer, Ambala Circle, PWD (B&R) को प्रतिवादी बनाया गया है।
आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार संबंधित अधिकारियों को मामले से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में यह भी निर्देशित किया गया है कि संबंधित अधिकारी/प्रतिनिधि मामले के तथ्यों से पूरी तरह अवगत हों तथा आवश्यक अभिलेख अपने साथ लेकर उपस्थित हों।
राज्य सूचना आयोग द्वारा मामले की सुनवाई 24 जून 2026 को दोपहर 12:30 बजे, राज्य सूचना आयोग, हरियाणा, पंचकूला स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस सूचना भवन में निर्धारित की गई थी।
राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के हरियाणा राज्य उपाध्यक्ष श्री अमरनाथ ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार प्रदान करता है। RTI के माध्यम से मांगी गई सूचना पर यदि आवेदक को संतोषजनक जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो अधिनियम में प्रथम एवं द्वितीय अपील की व्यवस्था उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि यह मामला किसी व्यक्तिगत विवाद के बजाय सूचना के अधिकार के प्रभावी उपयोग और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़ा विषय है। आयोग के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान उपलब्ध अभिलेखों और संबंधित पक्षों के पक्ष को देखते हुए आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने कहा कि संगठन मानवाधिकारों की रक्षा, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं नागरिकों के वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए संवैधानिक एवं कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्य करता रहेगा।
— राष्ट्रीय कार्यालय
राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो
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