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03/06/2026

बिजली चोरी के मामले में आरोपी को 2 साल का कारावास और 2.21 लाख रुपये का जुर्माना

मुरैना वृत्त के अंबाह संभाग अंतर्गत विद्युत चोरी के मामले में विशेष न्यायालय (विद्युत) अम्‍बाह, जिला मुरैना ने आरोपी सरताज खान को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख 21 हजार 176 रुपये की राशि की वसूली के आदेश भी पारित किए हैं।

गौरतलब है कि मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की सतर्कता टीम द्वारा 12 मई 2016 को अंबाह क्षेत्र में जांच के दौरान आरोपी सरताज खान द्वारा अपनी व्यवसायिक दुकान में अवैध रूप से विद्युत का उपयोग करते हुए बिजली चोरी करते पाए जाने पर मामले में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135(1)(क) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण क्रमांक 40/2017 में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश विद्युत, मुरैना श्री धीरेंद्र सिंह मंडलोई की अदालत ने दिनांक 03 जून 2026 को फैसला सुनाते हुए आरोपी सरताज खान को विद्युत चोरी के अपराध में दोषसिद्ध कर दो वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया। न्यायालय द्वारा विद्युत चोरी के सिविल दायित्व के रूप में 2 लाख 21 हजार 176 रुपये की राशि की वसूली के आदेश भी पारित किए गए हैं।
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Jansampark Madhya Pradesh

03/06/2026

मनरेगा कार्यों में वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर ग्राम पंचायत गुढ़ा आसन के सचिव निलंबित

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अंतर्गत ग्राम पंचायत गुढ़ा आसन, जनपद पंचायत जौरा में संचालित निर्माण कार्यों एवं सामग्री मद में वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुरैना, श्री कमलेश कुमार भार्गव द्वारा ग्राम पंचायत सचिव श्री रामप्रकाश जाटव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

प्राप्त शिकायत के परीक्षण एवं जांच के दौरान यह पाया गया कि ग्राम पंचायत गुढ़ा आसन में संचालित 34 प्रगतिरत कार्यों में से 10 कार्य ऐसे थे, जिनमें मजदूरी मद पर व्यय शून्य अथवा अत्यंत नगण्य दर्ज किया गया, जबकि सामग्री मद में लगभग 47.69 लाख रुपये के भुगतान एवं देयक मनरेगा पोर्टल पर दर्ज पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि इन कार्यों में कुल व्यय का लगभग 80 से 90 प्रतिशत हिस्सा सामग्री मद में दर्शाया गया, जबकि मजदूरी मद पर मात्र 0.026 लाख रुपये का व्यय अंकित किया गया था।

प्रकरण की विस्तृत जांच उपरांत शिकायत प्रथम दृष्टया सत्य पाई गई, जो मनरेगा के निर्धारित प्रावधानों के विपरीत होने के साथ-साथ वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आती है। इस संबंध में सचिव श्री रामप्रकाश जाटव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उनका पक्ष प्राप्त किया गया था, किंतु प्रस्तुत स्पष्टीकरण का परीक्षण करने पर जांच दल ने उसे असंतोषजनक माना।

प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 के प्रावधानों के तहत सचिव श्री रामप्रकाश जाटव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जनपद पंचायत जौरा निर्धारित किया गया है तथा उन्हें प्रचलित नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
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03/06/2026

मनरेगा कार्यों में वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुरैना, श्री कमलेश कुमार भार्गव द्वारा जनपद पंचायत जौरा की ग्राम पंचायत गुढ़ा आसन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर सरपंच श्रीमती लीलावती कुशवाह को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
प्राप्त शिकायत के आधार पर मनरेगा के एमआईएस पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों एवं अभिलेखों का परीक्षण किया गया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि ग्राम पंचायत गुढ़ा आसन में संचालित 34 प्रगतिरत कार्यों में से 10 कार्य ऐसे हैं, जिनमें मजदूरी मद पर व्यय नगण्य अथवा शून्य दर्ज किया गया है, जबकि सामग्री मद में लगभग 47.69 लाख रुपये का भुगतान प्रदर्शित किया गया है। इन कार्यों में कुल व्यय का लगभग 80 से 90 प्रतिशत हिस्सा सामग्री मद में दर्शाया गया है, जबकि मजदूरी मद पर मात्र 0.026 लाख रुपये का व्यय अंकित पाया गया।
जांच के दौरान शिकायत प्रथम दृष्टया सत्य पाई गई, जो मनरेगा के निर्धारित प्रावधानों के विपरीत होने के साथ-साथ वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आती है। इस संबंध में पूर्व में जारी कारण बताओ सूचना पत्र के प्रत्युत्तर का भी परीक्षण किया गया, जिसे जांच दल द्वारा असंतोषजनक माना गया।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा संबंधित जनप्रतिनिधि को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 89 के अंतर्गत शासकीय राशि की वसूली तथा धारा 40 के अंतर्गत पद से पृथक किए जाने संबंधी प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में तीन दिवस के भीतर समस्त साक्ष्यों एवं अभिलेखों सहित अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार वसूली एवं पद से पृथक करने की कार्रवाई की जाएगी।
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03/06/2026

शासकीय आईटीआई पहाड़गढ़ में प्रवेश 2026 हेतु पंजीयन एवं चॉइस फिलिंग प्रारंभ

शासकीय आईटीआई पहाड़गढ़, जिला मुरैना में सत्र 2026 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीयन एवं चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित की गई है।
शासकीय आईटीआई पहाड़गढ़ में विद्युतकार, फिटर, कोपा एवं स्टेनोग्राफी हिन्दी व्यवसाय संचालित हैं। इन व्यवसायों में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश हेतु अभ्यर्थी एमपी आईटीआई काउंसलिंग पोर्टल https://mpiticounseling.co.in पर जाकर पंजीयन एवं चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आईटीआई में उपलब्ध सीटों तथा अन्य आवश्यक जानकारी के लिए अभ्यर्थी शासकीय आईटीआई, तहसील कार्यालय के पास, सहसराम रोड, पहाड़गढ़, जिला मुरैना में संपर्क कर सकते हैं।
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03/06/2026

मुरैना वृत्त में बिजली चोरी के विरुद्ध सघन अभियान, एक दिन में 302 प्रकरण दर्ज

50 लाख रुपये से अधिक की राशि की बिलिंग की गई

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मुरैना वृत्त में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के विरुद्ध विशेष जांच अभियान के तहत सतर्कता, ओ एंड एम एवं बीआई सेल की संयुक्त स्थानीय टीमों द्वारा व्यापक जांच कार्रवाई करते हुए कुल 302 प्रकरण दर्ज किए गए। इन सभी मामलों में नियमानुसार आंकलन कर लगभग 50 लाख रुपये से अधिक की राशि की बिलिंग की गई।
जांच के दौरान विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत बिजली चोरी के 245 मामलों में पंचनामा तैयार किये गये। वहीं धारा 126 के अंतर्गत 7, धारा 138 के अंतर्गत 17 तथा अन्य 33 प्रकरण दर्ज किए गए। वृत्त के विभिन्न संभागों में सबलगढ़ संभाग में सर्वाधिक 103 प्रकरण दर्ज किए गए। इसके अतिरिक्त अंबाह संभाग में 82, मुरैना-1 संभाग में 67 तथा मुरैना-2 संभाग में 50 प्रकरण दर्ज किए गए।
कंपनी ने बताया कि बिजली चोरी एवं अनधिकृत विद्युत उपयोग के विरुद्ध यह विशेष अभियान निरंतर जारी रहेगा। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे वैध विद्युत कनेक्शन का ही उपयोग करें तथा बिजली चोरी जैसी गतिविधियों से दूर रहें। विद्युत चोरी से न केवल राजस्व की हानि होती है, बल्कि विद्युत व्यवस्था की गुणवत्ता एवं सुरक्षा भी प्रभावित होती है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि बिजली चोरी और अनियमितताओं के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी तथा बकाया वसूली एवं राजस्व संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
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03/06/2026

जिला मजिस्ट्रेट श्री जांगिड़ ने दो आदतन अपराधियों को किया जिला बदर

जिला मजिस्ट्रेट मुरैना श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने पुलिस अधीक्षक श्री धर्मराज मीणा के प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए दो आदतन अपराधियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। इन दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध जिले के विभिन्न थानों में अनेक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5 एवं 6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है।
जिला बदर किए गए अपराधियों में थाना सरायछोला अंतर्गत ग्राम जैतपुर निवासी 30 वर्षीय डरूआ पुत्र रामनारायण सिंह गुर्जर तथा ग्राम जैतपुर निवासी 44 वर्षीय रनवीर पुत्र भगवान सिंह गुर्जर शामिल हैं।
लोक व्यवस्था एवं जनसुरक्षा बनाए रखने तथा इन व्यक्तियों की आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट ने आदेशित किया है कि दोनों अपराधी आगामी एक वर्ष की अवधि तक जिला मुरैना सहित इसके निकटवर्ती जिलों ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमाओं से बाहर रहेंगे। साथ ही, बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के वे उक्त जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह आदेश क्षेत्र में शांति, कानून-व्यवस्था एवं आमजन के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से जारी किया गया है।
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03/06/2026

विश्व पर्यावरण दिवस से तक विशेष जनकल्याण अभियान संचालित होगा

राज्य शासन द्वारा 05 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस से 21 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष अभियान संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव श्री सचिन्द्र राव ने बताया कि अभियान के अंतर्गत 05 जून को “एक पेड़ मां के नाम” वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। इस दौरान पीपल, बरगद, नीम एवं आम जैसे पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्षों का रोपण किया जाएगा। साथ ही स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक अपशिष्ट सफाई, शासकीय कार्यालयों, विद्यालयों एवं छात्रावासों में विशेष स्वच्छता गतिविधियां तथा जल स्रोतों की सफाई एवं गहरीकरण के कार्य किए जाएंगे।
12 जून से 18 जून 2026 के मध्य जिले के प्रत्येक विकासखण्ड एवं नगरीय निकाय मुख्यालयों पर जनकल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में आयुष्मान भारत, आयुष्मान वय वंदना, पीएम सूर्य घर, पीएम स्वनिधि, लखपति दीदी सहित विभिन्न केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के पात्र हितग्राहियों का पंजीयन किया जाएगा। साथ ही सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
शिविरों में शासन की उपलब्धियों एवं विकास कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी, सफलता की कहानियां, चित्रकला प्रतियोगिता तथा लाभार्थियों के अनुभव साझा करने जैसे कार्यक्रम भी आयोजित होंगे।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 19 एवं 20 जून को जिले में दो स्थानों पर कृषि विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में प्राकृतिक खेती कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें प्रदर्शन एवं व्याख्यान के माध्यम से किसानों को जानकारी प्रदान की जाएगी।
21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन प्रत्येक विकासखण्ड एवं नगरीय निकाय स्तर पर स्थानीय योग समूहों के सहयोग से किया जाएगा। योग कार्यक्रम आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार आयोजित होंगे तथा जहां संभव होगा, वहां पूर्व प्रशिक्षण शिविर भी लगाए जाएंगे।
जिला प्रशासन द्वारा सभी संबंधित विभागों के समन्वय से कार्यक्रमों के सफल आयोजन की व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा, आयोजन स्थल एवं मुख्य अतिथियों के संबंध में जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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02/06/2026

ई-ऑफिस प्रशिक्षण 3, 4 एवं 5 जून को आयोजित होगा

कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देशानुसार जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी, मुरैना द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्यों में ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी संचालन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
प्रशिक्षण के दौरान ई-ऑफिस प्रणाली के अंतर्गत ऑनलाइन फाइलों, नोटशीटों एवं अन्य कार्यालयीन पत्रावलियों के संचालन तथा उन्हें पोर्टल के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित करने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके लिए 3, 4 एवं 5 जून 2026 को पुरानी जिला पंचायत भवन, नेहरू पार्क रोड, मुरैना में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी निर्धारित तिथि पर उपस्थित रहेंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 3 जून को उपायुक्त (सहकारिता) कार्यालय तथा सहायक संचालक जनसंपर्क, मुरैना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार 4 जून को आयुक्त नगर पालिक निगम, मुरैना तथा कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं 5 जून को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय तथा प्राचार्य, पॉलीटेक्निक कॉलेज, मुरैना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी ने संबंधित विभागों से निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रशिक्षण में सहभागिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, ताकि ई-ऑफिस प्रणाली का सुचारु एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
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476134

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