28/02/2023
बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर लगाया गया प्रतिबंध
अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी लखनादौन,श्री हिमांशु जैन(आई.ए. एस.) द्वारा कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सिवनी के आदेश क्रमांक 450 /एस.डब्ल्यू/ 2023 सिवनी दिनांक 19 जनवरी 2023 के परिपालन में शिक्षण संस्थाओं में परीक्षा के संचालन एवं परीक्षार्थियों के अध्ययन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो इसे दृष्टिगत रखते हुए अनुभाग लखनादौन अंतर्गत थाना प्रभारी लखनादौन/छपारा/धूमा/आदेगांव को संबंधित थाना क्षेत्र अंतर्गत मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है एवं उक्त अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का पालन कराना सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया गया , शैक्षणिक संस्थाओं में वार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने के कारण ध्वनि विस्तारक यंत्रों से होने वाले कोलाहल से शिक्षण एवं अध्यापन कार्य प्रभावित होने के कारण अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए कोलाहल पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया एवं उक्त आदेश की अवहेलना की स्तिथि में संबंधित के विरूद्ध की गई कार्यवाही से कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन को अवगत कराने हेतु आदेशित किया गया | वर्तमान में देखा गया है कि अनुभाग लखनादौन अंतर्गत आयोजित किए जा रहे धार्मिक वैवाहिक एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग रात्रि 10:00 बजे के बाद भी अधिक वॉल्यूम में किया जा रहा है जिससे आम जनमानस प्रभावित हो रहा है जबकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे की अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, अतः थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वह इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराए ।आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। PRO Seoni Jabalpur Commissioner Collector Office Seoni