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05/09/2026
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04/09/2026

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ROAMS प्रशिक्षण में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को दी गई जानकारी________________ई-दक्ष केंद्र में आयोजित हुआ प्रशिक्षण क...
03/09/2026

ROAMS प्रशिक्षण में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को दी गई जानकारी
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ई-दक्ष केंद्र में आयोजित हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम
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कलेक्टर के निर्देश पर जिला कोषालय अधिकारी ने दिया प्रशिक्षण
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खरगोन 03 सितंबर 2026। कलेक्टर श्री गुरु प्रसाद के निर्देशानुसार जिला कोषालय खरगोन की ओर से 03 सितंबर को अपराह्न 3.30 बजे ई-दक्ष केंद्र में ROAMS के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिले के संबंधित समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने सहभागिता की।

प्रशिक्षण के दौरान जिला कोषालय अधिकारी श्रीमती हेमलता शर्मा द्वारा ROAMS से संबंधित आवश्यक जानकारी एवं प्रक्रिया के संबंध में अधिकारियों को विस्तारपूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्होंने प्रणाली के प्रभावी उपयोग तथा संबंधित कार्यों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपादित करने के संबंध में जानकारी दी।

इस अवसर पर सहायक कोषालय अधिकारी श्री तेरसिंह गिरवाल, सिस्टम मैनेजर श्री कमलेश पाटिल सहित जिला कोषालय का स्टाफ उपस्थित रहा।

03/09/2026

चीनी के अधिकतम स्टॉक की सीमा निर्धारित, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
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डीलर 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेंगे
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चीनी स्टॉक की घोषणा एवं पोर्टल पर नियमित अपडेट करना अनिवार्य
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खरगोन 03 सितंबर 2026। मध्यप्रदेश शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत मध्यप्रदेश चीनी (अधिकतम स्टॉक सीमा एवं स्टॉक घोषणा) नियंत्रण आदेश, 2026 तथा मध्यप्रदेश चीनी (थोक उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक रखने की सीमा) नियंत्रण आदेश, 2026 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जारी निर्देशों के अनुसार कोई भी डीलर 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक धारण नहीं कर सकेगा। साथ ही प्राप्त चीनी के स्टॉक को 30 दिवस से अधिक अवधि तक भंडारित नहीं किया जा सकेगा। निर्धारित सीमा एवं अवधि का उल्लंघन पाए जाने पर नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

इसी प्रकार ऐसे थोक उपभोक्ता, जो उत्पादन, उपभोग अथवा उपयोग के लिए कच्चे माल के रूप में किसी भी प्रकार से प्रतिमाह 10 मीट्रिक टन चीनी का उपयोग या उपभोग करते हैं, वे अपने उपभोग अथवा उपयोग के लिए 15 दिनों से अधिक अवधि का चीनी स्टॉक नहीं रख सकेंगे।

सभी डीलरों के लिए भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर चीनी के स्टॉक की घोषणा करना तथा उसमें नियमित रूप से स्टॉक की जानकारी अपडेट करना अनिवार्य किया गया है।

जिला स्तर से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के अनुरूप नियमित रूप से जांच करें। जांच के दौरान निर्धारित स्टॉक सीमा, भंडारण अवधि तथा स्टॉक घोषणा एवं पोर्टल पर नियमित अपडेट की स्थिति का परीक्षण किया जाएगा। जांच की साप्ताहिक रिपोर्ट संबंधित कार्यालय को भेजना भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

Address

न्यू कॉलेक्ट्रेट भवन नवग्रह मंदिर के पास खरगोन
Khargone
451001

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