14/09/2017
जानें क्या है भावांतर भुगतान योजना व इसकी पंजीयन प्रक्रिया
11 अक्तूबर तक कराएं योजना के लिए पोर्टल पर निःशुल्क पंजीयन
भोपाल,राज्य सरकार द्वारा किसानों को कृषि उपज का उचित मूल्य प्रदान करने की दिशा में पायलट आधार पर खरीफ 2017 के लिए भावांतर भुगतान योजना लागू की गई है। इस योजना में अंतर की राशि किसान के बैंक खाते में जमा की जावेगी। आरएमएल किसानों द्वारा अक्सर ये पूछा जा रहा था कि इस के लिए पंजीयन कैसे किया जाए, तो समाचार के अंत में हमने उस प्रक्रिया का वर्णन भी किया है।
इस योजना के तहत अधिसूचित कृषि मण्डी समितियों के प्रांगण में विक्रय करने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा घोषित मण्डियों की मॉडल विक्रय दर के अन्तर की राशि को किसानों के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।
इस योजना के अन्तर्गत किसानों की खरीफ फसलो का पंजीयन 11 सितम्बर से 11 अक्टूबर 2017 तक पोर्टल पर निःशुल्क कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही एसएमएस के माध्यम से पंजीकृत किसानों को मोबाईल पर पंजीयन क्रमांक की सूचना प्रदान की जावेगी।
ये फसलें होंगी शामिल:
इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए किसान प्राथमिक कृषि सहकारी समिति जो गेहूं, धान आदि के लिए उपार्जन का पंजीयन करती थी। उसके द्वारा पोर्टल पर पंजीयन तिल, मूंग, उड़द, तुअर, ज्वार, बाजरा आदि का कराया जावेगा। भावांतर भुगतान योजना के अन्तर्गत भुगतान एजेंसी म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.नियुक्त की गई है। किसानों को यह सुविधा गेहूं ई उपार्जन केन्द्रो पर उपलब्ध कराई जावेगी।
योजना का लाभ विगत वर्षो की फसल कटाई प्रयोग पर आधारित औसत उत्पादन के आधार पर उत्पादन की सीमा तक ही देय होगा। इस योजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होगा।
कैसे करें आनलाइन आवेदन?
गत दिवस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर में भावांतर भुगतान योजना के पोर्टल http://www.mpeuparjan.nic.in का शुभारंभ किया। किसान इस पोर्टल पर लॉगिन करके निम्न प्रक्रिया अपनाएं:
1.’खरीफ किसान पंजीयन 2017-18’ पर क्लिक करें-
2. इसके बाद खुलने वाले पेज पर बाईं ओर ‘धान एवं मोटा अनाज 2017-18 किसान पंजीयन आवेदन करे’ पर क्लिक करें- व उसके बाद दिये गए बाक्स में अपनी वंचित जानकारी दर्ज।
किसान पंजीयन के लिए आवश्यक निर्देश:
1.किसान अपना पंजीयन आधार नंबर एवं समग्र आई डी के आधार पर कर सकते है|
2.पंजीयन के लिए आधार अथवा समग्र आई डी का होना अनिवार्य है |
3.यदि किसान के पास समग्र आई डी उपलब्ध नहीं है, तो कृपया सदस्य आई-डी खोजे पर क्लिक करे -> सदस्य आई-डी खोजे
4.यदि किसान के पास आधार नं और समग्र आई डी दोनों उपलब्ध नहीं है, तो कृपया नजदीकी ग्राम पंचायत से संपर्क करें|
5.किसान अपनी परिवार समग्र आई डी से सदस्य समग्र आई डी खोज सकते है|
6.बैंक खाता क्रमांक पासबुक मे से देख कर सही प्रविष्ट करें|
7.यदि आधार नंबर लोड नहीं हो रहा हो तो समग्र आई डी से अपना पंजीयन करें|
8.पंजीयन के पश्चात् पावती प्रिंट करें तथा खरीदी के समय पावती ले जाना अनिवार्य है|
9.पंजीयन के लिए मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है|
10.ई-उपार्जन के अंतर्गत आने वाली फसलें(धान सादा,धान ग्रेड 'अ',ज्वार,बाजरा,जौ ) एवं
भावान्तर भुगतान योजना के अंतर्गत आने वाली फसलें(सोयाबीन,मक्का,तिल,मूंगफली,रामतिल,मूंग,उडद,तुअर)|