Govt Sr Sec School Peedal kaithal - 2195

Govt Sr Sec School Peedal kaithal - 2195 this is the best institution in the Guhla block of kaithal district of haryana.

अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलूः जतिंदर वर्माविद्यालय में कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजनगुहला चीका 24 अप्रैल 2...
29/04/2018

अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलूः जतिंदर वर्मा

विद्यालय में कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन

गुहला चीका 24 अप्रैल 2018

अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं जिस तरह से अधिकार के बिना कर्तव्य का औचित्य नहीं है उसी प्रकार कर्तव्य के बगैर अधिकार की कामना असंभव है। यह विचार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पीडल में आयोजित कानूनी साक्षरता शिविर में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए विद्यालय प्रधानाचार्य जतिंदर कुमार वर्मा ने कहे।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अधिकार और कर्तव्य के संरक्षण हेतु कानूनी साक्षरता की बेहद जरूरत है। जब तक हमें अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती तब तक हम जीवन में अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से जूझते रहते हैं। आज हमारे परिवार और समाज के प्रति अनेक बहुमूल्य दायित्व है जिनका निर्वाह हमें इमानदारी से करना चाहिए ताकि हम एक बेहतर जीवन जी सकें। विद्यालय लीगल लिटरेसी शैल के प्रभारी कृष्ण कुमार व प्राध्यापक राजा सिंह झींजर ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न परियोजनाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि शिक्षित होने के साथ-साथ कानूनी जानकारी का होना बेहद जरूरी है क्योंकि कानूनी साक्षरता से ही भविष्य को बदला जा सकता है और इसी से बेटियों का सम्मान और महिलाओं का उत्थान भी संभव है।झींजर ने कहा कि हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए कि समाज में सब को समान न्याय मिल सके तथा समाज में फैल रही बुराइयों व सामाजिक भिन्नता को मिटाया जा सके। कार्यक्रम में विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया और विभिन्न परिस्थितियों 12 प्रश्न पूछ कर जिज्ञासा को शांत किया। कार्यक्रम में शिक्षा और सूचना के अधिकार पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्याध्यापक अजमेर सिंह प्राध्यापक रणजीत राणा, सतनारायण शास्त्री, अनिल कुमार सुनीता अनीता गुरमीत सिंह विजेंद्र सिंह सोनिया रामलाल इकबाल सिंह सहित सभी अध्यापक प्राध्यापक उपस्थित थे।

पीडल सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों को कानूनी साक्षरता पर जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य जतिंदर वर्मा व झींजर।

हरियाणा।।(सुरिन्दर वधावन) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाओं के प्रति जागरुक करने हेतु गांव ...
14/04/2018

हरियाणा।।(सुरिन्दर वधावन) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाओं के प्रति जागरुक करने हेतु गांव पीडल के सरकारी स्कूल में एक विशेष कानूनी साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामपंचायत पीडल के साथ-साथ सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। इस शिविर में दानिश गुप्ता चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण से विशेष कानूनी जागरूकता शिविर की शुरुआत की ।

चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट गुप्ता ने उपस्थित ग्राम पंचायत, स्कूल स्टाफ सदस्यों और ग्रामीण लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाओं की जानकारी देते हुए कहा कि आज का जागरूक व्यक्ति ही आपने और समाज के हक की लड़ाई लड़ सकता है क्योंकि कानून की जानकारी और मुकदमों के खर्च के लिए सरकार से मिलने वाली मदद बारे हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए।

चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट गुप्ता ने कहा कि अनुसूचित जाति व जनजाति और गरीब व्यक्तियों के लिए मुफ्त कानूनी सेवाओं के साथ-साथ विभिन्न मुकदमों में मुफ्त वकीली सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि समाज के कमजोर और जरूरतमंद व्यक्ति अपने हक और अधिकार को हासिल करने में वंचित ना रह सके।

उन्होंने कहा कि इन जरूरतमंद लोगों के लिए उपमंडल स्तर पर कानूनी सहायता क्लीनिक खोले गए हैं जिनमें हर समय मुफ्त कानूनी सहायता के लिए योग्य वकीलों की ड्यूटी लगाई गई है। ग्राम पंचायत पीडल के सरपंच प्रतिनिधि नरेश कुमार, पूर्व सरपंच नन्हा राम व समाजसेवी पहलवान अलबाद सिंह राणा ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट दानिश गुप्ता का स्वागत किया। प्राध्यापक राजा सिंह झींजर ने मंच का संचालन किया।

कार्यक्रम में एडवोकेट रामप्रकाश ने हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति मुकदमे के खर्च से परेशान ना हो और ना ही अपने हक और अधिकार के लिए लंबी न्यायिक व्यवस्था में पड़े। रामप्रकाश ने कहा कि समाज का हर गरीब और बेसहारा व्यक्ति किसी भी विभाग से ना मिलने वाले हक और अधिकार के लिए कानूनी सहायता क्लीनिक में किसी भी समय सहायता के लिए आ सकता है।

उसकी पूरी मदद की जाएगी। विद्यालय के प्रधानाचार्य जतिंदर वर्मा व विद्यालय लीगल लिट्रेसी सेल के नोडल ऑफिसर प्राध्यापक राजा सिंह झींजर ने कहा कि मुफ्त कानूनी सहायता कोई उपचार नहीं है यह हम सबका संविधानिक व कानूनी अधिकार है जिसे हासिल करना हमारा दायित्व बनता है और हम खुद जागरुक होकर दूसरों को जागरुक कर सकते हैं ।

झींजर ने कहा कि जरूरतमंद व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता, सरकारी खर्च पर वकील के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। इस अवसर पर पंच जसवंत सिंह रणधीर सिंह राणा बल्ली सिंह रामस्वरूप मेहर सिंह जिंजर अर्जुन सिंह अध्यापक कृष्ण चंद सत्येंद्र पाल सिंह विजेंद्र सिंह गाड सिंह राणा जगमोहन सिंह नंबरदार, भूषण शर्मा अनिल कुमार जैन मंगतराम वरयाम सिंह करमचंद रामकुमार रुपाराम सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे।

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