30/03/2026
कार्यालय नगर परिषद् जमालपुर
आम सुचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना के अनुसार यदि कोई करदाता दिनांक- 31 मार्च 2026 तक अपनी लंबित (बकाया) सम्पति कर/ होल्डिंग टैक्स एकमुश्त जमा कर देते है तो शत-प्रतिशत ब्याज एवं शास्ति से छूट मिलेगी, उक्त अवधि तक लंबित (बकाया) टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले करदाताओं को पूर्व से निर्धारित ब्याज एवं शास्ति का भुगतान करना होगा, यह योजना सभी आवासीय, वाणिज्यिक, औधोगिक तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की सम्पति एवं संस्थागत सम्पत्तियो पर समान रूप से लागू होगी तथा दिनांक- 31 मार्च 2026 तक प्रभावी होगी,
*दिनांक- 31 मार्च 2026 के पश्चात् निर्धारित ब्याज एवं शास्ति का जोड़कर भुगतान करना होगा,*
अतः जमालपुर नगर परिषद् क्षेत्र की सभी करदाताओं को सूचित किया जाता है कि विशेष जानकारी हेतु अपने वार्ड के कर संग्राहक या नगर परिषद् जमालपुर के कार्यालय से सम्पर्क करें,
निवेदक
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