10/11/2025
*बागवानी विभाग भिवानी*
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*सब्जियों की फसल को पाले से बचाने के लिए किसान करें लो टनल के साथ खेती:-*
यदि कोई किसान सब्जियों की खेती लो टनल के साथ करता है तो बागवानी विभाग द्वारा किसानों को लो टनल पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
*इसके लिए किसानों को 25 माइक्रोन की प्लास्टिक शीट या 25 GSM की Non wooven Fabric cloth sheet लगानी अति आवश्यक है।*
लो टनल लगाने के फायदे हैं कि यह फसलों को पाले और अत्यधिक ठंड से बचाता है, खरपतवार और कीटों को नियंत्रित करता है, पानी और खाद की बचत करता है, और बेमौसम खेती करके अच्छी कमाई करने में मदद करता है। यह तकनीक कम लागत में लगाई जा सकती है और मिट्टी के तापमान व नमी को बनाए रखती है।
*अन्य फायदे:-*
1. *सुरक्षा और तापमान नियंत्रण:-* यह फसलों को कम तापमान, पाले और ठंड से होने वाले नुकसान से बचाता है। यह मिट्टी के तापमान को बढ़ाता है और नमी बनाए रखता है।
2. *लागत में कमी:-* इसमें टपका सिंचाई (Drip Irrigation) का उपयोग होता है, जिससे पानी और खाद दोनों की बचत होती है।
3. *कीट और खरपतवार नियंत्रण:-* लो टनल के अंदर फसलें कीटों और खरपतवारों के हमलों से बची रहती हैं, जिससे कीटनाशकों का खर्च कम हो जाता है।
4. *बेमौसम खेती:-* यह आपको सब्जियों और फसलों की समय से पहले और बेमौसम बुवाई करने में मदद करता है, जिससे अच्छी कीमत मिलती है।
5. *उत्पादन में वृद्धि:-* यह पारंपरिक खेती की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक उत्पादन देता है।
*आवश्यक दस्तावेज:-*
1. सब्जी की फसल का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण की एक कोपी और बागवानी विभाग की स्कीम का https://hortnet.hortharyana.gov.in/ पोर्टल पर जाकर ऑनलाईन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट की एक कोपी_
_2. पासपोर्ट साईज एक फोटो_
_3 फैमिली आईडी की एक फोटोकॉपी_
_4. आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी_
5_पैन कार्ड की एक फोटोकॉपी
_6. जमाबंदी / फर्द / पटवारी रिपोर्ट और विभागीय शपथ-पत्र_
_7. अनुसूचित जाति ( SC ) के किसान भाई अपना अनुसूचित जाति के प्रमाण - पत्र की फोटोकॉपी भी आवेदन-पत्र के साथ लगाएं !_
_8. बैंक खाते की एक फोटोकॉपी जिसमें किसान का नाम , पता , खाता संख्या , बैंक ब्रांच का नाम व IFSC कोड भी साफ - साफ अक्षरों में अकिंत होना चाहिऐ , आधार कार्ड का किसान के बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है !_
9.लो टनल का ओरिजनल बिल
*👉अधिक जानकारी के लिए अपने अपने ब्लॉक के उद्यान विकास अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।*