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02/06/2026

मध्यप्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को मिलेगा नया विस्तार

पीएम ई-बस सेवा एवं मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना की
इंदौर जिले से होगी शुरुआत

CM Madhya Pradesh
Dr Mohan Yadav
Uday Pratap Singh
Jansampark Madhya Pradesh
Collector Office Indore
#मुख्यमंत्री_सुगम_परिवहन_सेवा



02/06/2026

स्नातक में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना...

शैक्षणिक सत्र 2026-27

द्वितीय चरण प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन हेतु 2 दिन शेष

पंजीयन के लिए https://epravesh.highereducation.mp.gov.in पर जाएं, घर बैठे करें रजिस्ट्रेशन


02/06/2026

स्नातकोत्तर में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना...

द्वितीय चरण प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन हेतु 2 दिन शेष

पंजीयन के लिए http://epravesh.highereducation.mp.gov.in पर जाएं, घर बैठे करें रजिस्ट्रेशन


02/06/2026

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत कंपनी के लिए 140 से अधिक पद स्वीकृत

राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी के अधीन 7 क्षेत्रीय सहायक कंपनियों में 150 पद स्वीकृत

CM Madhya Pradesh
Dr Mohan Yadav
Uday Pratap Singh


#मुख्यमंत्री_सुगम_परिवहन_सेवा

02/06/2026

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा

इंदौर संभाग से होगा बसों का संचालन, पड़ोसी 4 राज्यों में भी अंतर्राज्यीय सेवा

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में मप्र यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक

CM Madhya Pradesh
Dr Mohan Yadav
Uday Pratap Singh
Jansampark Madhya Pradesh
#मुख्यमंत्री_सुगम_परिवहन_सेवा
Collector Office Indore

01/06/2026
01/06/2026
बालश्रम जिला टास्क फोर्स एवं बंधक श्रम जिला सतर्कता समिति की बैठक संपन्नकलेक्टर भिण्ड की अध्यक्षता में बालश्रम जिला टास्...
01/06/2026

बालश्रम जिला टास्क फोर्स एवं बंधक श्रम जिला सतर्कता समिति की बैठक संपन्न

कलेक्टर भिण्ड की अध्यक्षता में बालश्रम जिला टास्क फोर्स एवं बंधक श्रम जिला सतर्कता समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई।
बैठक में कलेक्टर ने श्रम विभाग के अधिकारियों एवं टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को निर्देशित किया कि जिले में बाल श्रमिकों की पहचान एवं विमुक्तिकरण हेतु प्रभावी प्रयास किए जाएं। साथ ही गैर खतरनाक कार्यों में किशोर श्रमिकों को नियोजित करने वाले संस्थानों को जागरूक करने के उद्देश्य से समय-समय पर जनजागरूकता अभियान संचालित किए जाएं।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मध्यप्रदेश श्रमिक हेल्पलाइन 1800-233-8888 तथा पेंसिल पोर्टल का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे बालश्रम एवं किशोर श्रमिकों के नियोजन संबंधी शिकायतें प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
बंधक श्रमिकों की पहचान एवं विमुक्तिकरण के संबंध में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले में संचालित समस्त ईंट उद्योगों एवं कृषि फार्मों के निरीक्षण की कार्यवाही की जाए। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए बंधक श्रम जैसी कुप्रथा के उन्मूलन हेतु प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।
बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि पंचायत सचिवों एवं वार्ड प्रभारियों के माध्यम से अन्य राज्यों से जिले में आने वाले प्रवासी कर्मकारों का प्रवासी श्रमिक पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित किया जाए, जिससे श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा सके तथा उनके अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित हो।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत भिण्ड, अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, धरती संस्था भिण्ड से जिला समन्वयक, श्रम निरीक्षक एवं श्रम उपनिरीक्षक उपस्थि‍त रहे।


Department Of Revenue, Madhya Pradesh
Department of Labour, Madhya Pradesh
#भिण्ड

सुभाष चौराहा से लहार चौराहा होकर इंदिरा गांधी चौराहा तक वाणिज्यिक भारी वाहनों की पार्किंग पूर्णत: प्रतिबंधित - कलेक्टरकल...
01/06/2026

सुभाष चौराहा से लहार चौराहा होकर इंदिरा गांधी चौराहा तक वाणिज्यिक भारी वाहनों की पार्किंग पूर्णत: प्रतिबंधित - कलेक्टर

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग भिण्ड, नगर पुलिस अधीक्षक भिण्ड, प्रभारी यातायात जिला भिण्ड के सम्मिलित प्रतिवेदन पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115, 116, 119 के अंतर्गत सड़क सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए लोकहित में, भिण्ड नगर की सीमान्तर्गत आदेशित किया है कि सुभाष चौराहा से लहार चौराहा होकर इंदिरा गांधी चौराहा तक मुख्य मार्ग के दोनों ओर वाणिज्यिक भारी वाहनों (10 चक्का या उससे अधिक के ट्रक) की पार्किंग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी।
उपरोक्त प्रतिबंधों के होते हुए भी विशेष परिस्थितियों में जिला प्रशासन द्वारा उपरोक्त के संबंध में छूट/शिथिलता संबंधी निर्णय प्रकरण विशेष में लिया जा सकेगा।
उक्तादेश दिनांक 31 मई 2026 से 30 जून 2026 तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 177 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा।


Department Of Revenue, Madhya Pradesh
#भिण्ड

Address

संयुक्त कलेक्ट्रेट प्रांगण, भिण्ड
Bhind
477227

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