Collector Office Bhind

Collector Office Bhind Official handle of Collector Bhind, Government of Madhya Pradesh

06/09/2026
06/09/2026

नगरपालिका और पंचायत के उपनिर्वाचन वर्ष 2026 (पूर्वार्द्ध) हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त

जिला कलेक्टर द्वारा नगरपालिका और पंचायत उपनिर्वाचन वर्ष 2026 (पूर्वार्द्ध) के निर्वाचन कार्यक्रम से संबंधित कार्यवाहियों का समय-सीमा में सम्पन्न कराये जाने हेतु जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

अपर कलेक्टर भिण्ड श्री लक्ष्मीकांत पाण्डे को कानून व्यवस्था और आदर्श आचरण संहिता के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भिण्ड श्री अखिलेश शर्मा को मतदान दल गठन, प्रशिक्षण और परिवहन प्रबंधन का दायित्व दिया गया है। मतदान केन्द्रों पर व्यवस्था प्रबंधन और सेन्स (Systematic Education, Nurturing & Sensitization of Electorate) की जिम्मेदारी सीईओ जिला पंचायत श्री वीर सिंह चौहान को दी गई है। जिला पेंशन अधिकारी श्री रामहेत सिंह वैस द्वारा सांख्यकीय आंकड़ों का प्रबंधन, व्यय लेखा, वित्तीय प्रबंधन एवं निगरानी मानदेय का कार्य किया जाएगा। ईवीएम प्रबंधन और स्ट्रांगरूम व्यवस्था का दायित्व क्रमशः कार्यपालन यंत्री श्रीमती सीमा त्रिपाठी और श्री विपिन सोनकर को सौंपा गया है। मतगणना प्रबंधन की जिम्मेदारी समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को दी गई है। प्रेषक व्यवस्था का कार्य जिला आबकारी अधिकारी श्री महेश कुमार गौड द्वारा संपादित किया जाएगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह अंब को शिकायतों की मॉनीटरिंग, जिला कोषालय अधिकारी श्री शरद तिवारी को मतपत्रों का प्रबंधन, सहायक संचालक जनसम्पर्क सुश्री जकिया रूही को मीडिया प्रबंधन, सहायक प्रबंधक श्री दीपक लखेरे को कम्यूनिकेशन प्लान प्रबंधन और जिला सूचना विज्ञान अधिकारी श्री भारत भूषण को आईटी प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया है। अधीक्षक भू-अभिलेख श्रीमती नीरज मिश्रा और पशु चिकित्सक श्री गिर्राज तिवारी सामग्री प्रदाय एवं वापसी प्रबंधन का कार्य देखेंगे। प्रबंधक ई-गर्वर्नेस श्री सौरभ उपाध्याय आयोग के पोर्टल IEMS के समस्त
कार्य एवं IPIS में ऑनलाइन प्रविष्ठि, हेल्पडेस्क, सीसीटीवी, वीडियोग्राफी और वेबकास्टिंग के प्रभारी होंगे।


संबंधित नोडल अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ स्टाफ से सहयोग लेकर सौंपे गये निर्वाचन कार्य को सम्पन्न कराया जाएगा।
Chief Electoral Officer Madhya Pradesh


#भिण्ड

06/09/2026

नगरीय निकाय उप निर्वाचन वर्ष 2026 (पूर्वार्द्ध) के लिए रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) द्वारा नगरीय निकाय उप निर्वाचन वर्ष 2026 (पूर्वार्द्ध) के लिए रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

नगर परिषद फूप के वार्ड क्रमांक 08 के निर्वाचन के लिए नायब तहसीलदार फूप श्री अभिषेक गौतम को रिटर्निंग अधिकारी तथा तहसीलदर भिण्ड शहरी श्री देवेन्द्र सिंह को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अटेर द्वारा रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग आधिकारियों को स्थानीय निर्वाचन से संबंधित आवश्यक सहयोग, सुविधायें और स्टाफ अपने स्तर से प्रदान किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन (स्थानीय निर्वाचन) कार्यालय को आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु रिटर्निंग अधिकारी के साथ ब्लॉक स्तरीय प्रबंधक ई-गर्वनेंस द्वारा कम्प्यूटरीकरण/ यूआरएल पर अपलोड, आदि कार्य किये जायेंगे।
Chief Electoral Officer Madhya Pradesh


#भिण्ड

05/09/2026

कलेक्टर ने एस.ई. एमपीईबी और एस.डी.ओ ईएण्डएम को दिया नोटिस

बलराम कृषि महोत्सव कार्यक्रम के दौरान वाधित हुई थी विद्युत आपूर्ति

कलेक्टर भिण्ड ने बलराम कृषि महोत्सव कार्यक्रम के दौरान विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण कार्यक्रम में बांधा उत्पन्न होने पर एस.ई. एमपीईबी श्री मनीष गोतम तथा एस.डी.ओ ईएण्डएम श्री नवाब सिंह परिहार को नोटिस जारी किया है।

जारी नोटिस में कहा है कि दिनांक 05 सितंबर 2026 को नवीन कृषि उपज मंडी प्रांगण भिण्ड में बलराम कृषि महोत्सव के सफल एवं सुचारु संचालन हेतु कार्यक्रम स्थल पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को पूर्व में कार्यालय कलेक्टर जिला भिण्ड के आदेश दिनांक 03 सितम्बर 2026 के माध्यम से स्पष्ट निर्देश दिए गए थे।

कार्यक्रम के दौरान दिनांक 05 सितम्बर 2026 को समय लगभग 1:15 बजे पर विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण मुख्यमंत्री के संबोधन के समय कार्यक्रम बाधित हुआ, जो सम्बंधित अधिकारियों की लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है।

दोनों अधिकारियों को अपना स्पष्टीकरण तत्काल समक्ष में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा की स्थिति में सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में विहित धाराओं के तहत एक-तरफा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


Department Of Revenue, Madhya Pradesh
#भिण्ड

05/09/2026

जिला कलेक्टर ने ध्वनि विस्तारक यंत्र का बिना अनुमति उपयोग किया प्रतिबंधित

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

नगरीय निकाय एवं पंचायत उप निर्वाचन 2026 (पूर्वार्द्ध) के चुनाव के दृष्टिगत आदेश जारी

जिला कलेक्टर ने नगरीय निकाय एवं पंचायत उप निर्वाचन 2026 (पूर्वार्द्ध) के चुनाव के दृष्टिगत आदेश जारी कर ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे लाउड स्पीकर, डेक, डीजे इत्यादि का उपयोग या प्रदर्शन बिना अनुमति के किसी आमसभा, सम्मेलन, जुलूस, कार्यकम, जलसा, टी.व्ही., एल.सी.डी. या चलित वाहन में किया जाना प्रतिबंधित किया है। यह आदेश लोक परिशांति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रकिया के शांतिपूर्ण परिसंचालन हेतु मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनमयन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत भिण्ड जिले के संबंधित नगरीय निकाय के वार्ड/ जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत/वार्ड के क्षेत्र/निर्वाचन क्षेत्र की राजस्व सीमान्तर्गत तत्काल प्रभाव से दिनांक 03.10.2026 तक प्रभावशील रहेगा।

संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत 48 घन्टे पूर्व की सूचना उपरांत प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ध्वनि विस्तारकों के 1/4 वॉल्यूम में (ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि 10 डेसीबल से अनाधिक) पर अनुमति दे सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाऐगी।
Chief Electoral Officer Madhya Pradesh


#भिण्ड

05/09/2026

लोकसंपत्ति के विरूपण की रोकथाम के लिए लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता गठित

नगरीय निकाय एवं पंचायत उपनिर्वाचन 2026 (पूर्वार्द्ध) के दृष्टिगत सम्पत्ति विरूपण होगा दंडनीय अपराध

कलेक्टर भिण्ड ने नगरीय निकाय एवं पंचायत उपनिर्वाचन 2026 (पूर्वार्द्ध) के दृष्टिगत मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर जिले के स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक थाने में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता गठित किया गया है। यह आदेश भिण्ड जिले की उप निर्वाचन 2020 (पूर्वार्द्ध) से संबंधित नगर परिषद वार्ड/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत/वार्ड के क्षेत्र/निर्वाचन क्षेत्र की राजस्व सीमान्तर्गत दिनांक 03.10.2026 तक प्रभावशील रहेगा।

जिले में राजनैतिक गतिविधियों अंतर्गत शासकीय भवन की दीवारों पर नारे, पैम्फलेट, पलैक्स, विद्युत एवं टेलीफोन खम्भों पर झण्डे लगाकर विरूपित करने का प्रयास को रोकने के उद्देश्य से लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता गठित किया गया है, जो थाना प्रभारी की सीधे देखरेख में कार्य करेगा। यह दस्ता पोस्टर एवं बैनर हटाने तथा चुनावी नारे मिटाने का कार्य करेगा। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थायी गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगे, दस्ते को सहयोग देने के लिये सम्बन्धित थाने का एक सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, दस्ते के लिए वाहन, और अन्य आवश्यक सामग्री जैसे गेरू, चूना, कूची, बांस एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध कराई जाएगी। लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक थाना प्रभारी की सीधे देखरेख में अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा।

राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा सम्बन्धित थाने में सूचना/रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकेगी। थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे तथा सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को पंजीबद्ध करेंगे। थाना प्रभारी की गयी कार्यवाही से संबंधित प्रतिवेदन अनुविभागीय (पुलिस) को एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने अनुविभाग क्षेत्र की संकलित जानकारी समीक्षा उपरान्त अपर जिला दण्डाधिकारी श्री लक्ष्मीकांत पाण्डे के कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे।
Chief Electoral Officer Madhya Pradesh


#भिण्ड

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