22/06/2026
निजी उपयोग हेतु 100 घन मीटर तक मिट्टी खनन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य,माइन मित्रा पोर्टल पर कराना होगा पंजीकरण
बहराइच 22 जून। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार साधारण मिट्टी के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत समस्त संगत आदेशों/निर्देशों को अवक्रमित करते हुए साधारण मिट्टी का 100 घन मी. तक खनन/परिवहन मात्र आनलाइन पंजीकरण के आधार पर तथा 100 घन मी. से अधिक साधारण मिट्टी की मात्रा के खनन/परिवहन के लिए विभागीय पोर्टल माइन मित्रा पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया जा सकता है। किसानों को निजी उपयोग हेतु 100 घन मी. तक साधारण मिेट्टी के खनन/परिवहन हेतु पोर्टल पर अनुमति के ब्लॉक पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। इस हेतु खनन योजना एवं खनन अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीकरण हेतु नाम, पता, मोबाईल नम्बर, ई-मेल आई.डी. भरकर अपना लॉग इन बनाना होगा। इच्छुक किसान अपने खेत, कृषि कार्य अथवा अन्य निजी उपयोग हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार 100 घन मी. तक मिट्टी खनन कार्य कर सकते है। आमजन को सुझाव दिया गया है कि किसी भी प्रकार के अवैध खनन अथवा बिना वैध प्रपत्र के सा. मिट्टी (खनिज) खनन/परिवहन न करें। खनन के लिए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन खनन अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है। अस सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु संबंधित तहसील, खनन कार्यालय अथवा माइन मित्रा पोर्टल पर संपर्क किया जा सकता है।