अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, सीकर-राजस्थान

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अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, सीकर-राजस्थान उपभोक्ताओं की मदद करने के लिए एक उपयुक्त मंच

19/12/2024
08/03/2021

#भारतीय_रेल ने यात्रा के दौरान सभी प्रकार की पूछताछ/शिकायतों/सहायता के लिए समेकित रेल मदद हेल्पलाइन नंबर “139” की घोषणा की

👉 औसत आधार पर, रेल मदद हेल्पलाइन 139 रोजाना 3,44,513 कॉल्स तथा एसएमएस प्राप्त करती है

👉 रेल मंत्रालय ने यात्रियों को सूचित और शिक्षित करने के लिए सोशल मीडिया अभियान #वनरेलवनहेल्पलाइन 139 लॉन्च किया

👉 139 की सुविधा 12 भाषाओं में उपलब्ध है

📌 रेल यात्रा के दौरान शिकायतों तथा इन्क्वायरी के लिए विविध हेल्पलाइन नंबरों को लेकर होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए, भारतीय रेल ने यात्रा के दौरान शिकायतों एवं इन्क्वायरी के जल्द समाधान के लिए सभी रेलवे हेल्पलाइन को सिंगल नंबर 139 (रेल मदद हेल्पलाइन) में समेकित कर दिया है।नए हेल्पलाइन नंबर 139 के सभी वर्तमान हेल्पलाइन नंबरों की जगह लेने के बाद, यात्रियों के लिए इस नंबर को याद रखना तथा यात्रा के दौरान उनकी सभी प्रकार की जरूरतों के लिए रेलवे के साथ कनेक्ट करना आसान हो जाएगा।

📌 रेलवे की विभिन्न शिकायत हेल्पलाइनों को पिछले वर्ष बंद कर दिया गया था। अब हेल्पलाइन संख्या 182 भी पहली अप्रैल, 2021 से बंद हो जाएगी तथा 139 में मिल जाएगी।

📌 हेल्पलाइन 139 बारह भाषाओं में उपलब्ध होगी। यात्री आईवीआरएस (इंटरेक्टिव वाइस रिस्पॉन्स सिस्टम) का चयन कर सकते हैं या *(एस्टेरिस्क) दबाने पर कॉलसेंटर एक्जीक्यूटिव से सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। 139 पर कॉल करने के लिए किसी स्मार्टफोन की कोई आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार सभी मोबाइल यूजरों को आसान पहुंच हासिल हो जाएगी।

📌 उल्लेखनीय है कि एक औसत आधार पर हेल्पलाइन 139 रोजाना 3,44,513 कॉल्स तथा एसएमएस प्राप्त करती है।

💐139 हेल्पलाइन (आईवीआरएस) का मैन्यू निम्नलिखित है-💐

📌 सुरक्षा एवं मेडिकल सहायता के लिए यात्री को 1 दबाना है, जो तुरंतकॉलसेंटर एक्जीक्यूटिव से कनेक्ट हो जाता है।

📌 पूछताछ के लिए, यात्री को 2 दबाना है तथा सब मैन्यू में पीएनआर स्थिति, रेलगाड़ी का आगमन/प्रस्थान, सीटों की उपलब्धता, किराया संबंधी पूछताछ, टिकट बुकिंग, सिस्टम टिकट कैंसिलेशन, वेक अप अलार्म फैसिलिटी/गंतव्य अलर्ट, ह्वीलचेयर बुकिंग, मील बुकिंग प्राप्त किया जा सकता है।

📌 सामान्य शिकायतों के लिए यात्री 4 दबाएं।

📌 सतर्कता संबंधी शिकायतों के लिए यात्री 5 दबाएं।

📌 पार्सल एवं सामान संबंधी पूछताछ के लिए यात्री 6 दबाएं।
आईआरसीटीसी ऑपरेटेड रेलगाड़ी पूछताछ के लिए यात्री 7 दबाएं।

📌 शिकायतों की स्थिति के लिए यात्री 9 दबाएं।
कॉलसेंटर एक्जीक्यूटिव से बात करने के लिए यात्री *(एस्टेरिस्क) दबाएं।

📌 रेल मंत्रालय ने यात्रियों को सूचित करने और उन्हें जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया अभियान भी लॉन्च किया है।

26/02/2021

#राष्ट्रीय_उपभोक्ता_विवाद_निवारण_आयोग ( ) द्वारा #उपभोक्ता_शिकायत_के_ऑनलाइन_समाधान के लिए 7 सितंबर, 2020 को शुरू किया गये ई-दाखिल पोर्टल का 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुभारंभ

👉 एनसीडीआरसी, राज्यों के आयोग और ज़िला आयोगों को मिलकर कुल 444 स्थानों को इसके अंतर्गत लाया गया_

👉 ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया_

👉 उपभोक्ता शिकायत समाधान की व्यवस्था को इस डिजिटल पोर्टल की मदद से व्यवस्थित किया जा सकेगा_

👉 ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सामान्य सेवा केंद्रों को ई-दाखिल के साथ एकीकृत किया जाएगा_

👉 उपभोक्ता मामले विभाग बाकी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ई-पोर्टल शुरू करने के लिए सक्रियता से प्रयासरत

📌 उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया ई-दाखिल पोर्टल अब 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरु हो चुका है। उपभोक्ता मामले विभाग शेष राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भी ई-पोर्टल शुरू करने के लिए सक्रियता से प्रयासरत है।

📌 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जो 20 जुलाई, 2020 से लागू हो गया है, में उपभोक्ता आयोगों में ई-फाइलिंग और शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान है। उपभोक्ता शिकायतों को ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कराने के लिए एनआईसी द्वारा edaakhil.nic.in पोर्टल विकसित किया गया है। डिजिटल माध्यम से उपलब्ध इस मंच पर कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं जिसमें ई-नोटिस, मामले से जुड़े दस्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए लिंक, वीडियो कोन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के लिए वीसी लिंक, विपरीत पक्ष द्वारा लिखित जवाब दाखिल करने की सुविधा और एसएमएस/ई-मेल अलर्ट की सुविधा इत्यादि शामिल हैं।

📌 ई-दाखिल पोर्टल उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने से लेकर शिकायत समाधान के लिए निर्धारित शुल्क कहीं से भी अदा करने की सुविधा उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं और उनके अधिवक्ताओं को सशक्त बनाता है। यह उपभोक्ता आयोगों के लिए भी सहायक है। इसकी मदद से उपभोक्ता आयोग आसानी से ऑनलाइन शिकायतों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने संबंधी निर्णय कर सकते हैं और संबन्धित आयोग के पास आगे की कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर सकते हैं।

📌 ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को भी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय किया गया कि सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) को ई-दाखिल के साथ एकीकृत किया जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर कई उपभोक्ता ऐसे हो सकते हैं जिनके पास इलेक्ट्रोनिक संसाधन उपलब्ध ना हों या उन्हें पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने में असुविधा हो, ऐसे में ग्रामीण उपभोक्ता अपनी शिकायत उपभोक्ता आयोग तक पहुंचाने के लिए सीएससी की सेवाएँ ले सकते हैं। इस पोर्टल के साथ सीएससी को एकीकृत करने के लिए कार्य प्रगति पर है।

📌 शिकायतों की ई-फाइलिंग की सुविधा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) द्वारा 7 सितंबर, 2020 को शुरू की गई थी। दिल्ली इसको क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बना था जहां 8 सितंबर, 2020 से इसे शुरू किया गया। बाद में महाराष्ट्र, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और हरियाणा ने भी अपने-अपने राज्यों में शिकायतों की ई-फाइलिंग की सुविधा की शुरुआत की।

📌 उपभोक्ता मामले विभाग बाकी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भी शिकायत की ई-फाइलिंग शुरू करने के लिए सक्रियता से प्रयासरत है। एनसीडीआरसी, राज्यों के आयोग और ज़िला आयोगों को मिलकर कुल 444 स्थानों को इसके अंतर्गत लाया गया है। (साभार: PIB Hindi)


https://twitter.com/ABGPRajasthan/status/1358468680686862336?s=09उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत प्रत्येक ई-कॉमर्स ...
07/02/2021

https://twitter.com/ABGPRajasthan/status/1358468680686862336?s=09
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई यह विवरण देगी कि वस्तु किस देश में निर्मित है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019.

उपभोक्ता के अधिकार हुए और सशक्त।



“उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई यह विवरण देगी कि वस्तु किस देश में निर्मित है। उपभोक्ता...

अब आप  #अखिल_भारतीय_ग्राहक_पंचायत से टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ABGPRAJASTHANअखिल भारतीय ग्राहक पंचायत
07/02/2021

अब आप #अखिल_भारतीय_ग्राहक_पंचायत से टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं।

ABGPRAJASTHAN
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत

 : जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग का निर्णयएटीएम से रुपए नहीं निकलने के बावजूद भी खाते से डेबिट करने पर हर्जाना, जिला उपभोक्...
06/02/2021

: जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग का निर्णय

एटीएम से रुपए नहीं निकलने के बावजूद भी खाते से डेबिट करने पर हर्जाना, जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वारा लगाया गया हर्जाना, एसबीआई बैंक पर लगाया गया हर्जाना...

https://t.co/7KgtotfTN3

Take a look at अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ():
04/02/2021

Take a look at अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ():

The latest Tweets from अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत (). संगठन का मूल उद्देश्य ग्राहक को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना एवं .....

https://twitter.com/ABGPRajasthan/status/1355141053641338883?s=08प्रदेश में अब उपभोक्ता राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन 1800-18...
29/01/2021

https://twitter.com/ABGPRajasthan/status/1355141053641338883?s=08
प्रदेश में अब उपभोक्ता राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन 1800-180-6030 के अलावा वेबसाइट https://t.co/WUMmnyup6B पर भी अपने हितों की रक्षा व उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। https://t.co/UUMJxnZs1T

“प्रदेश में अब उपभोक्ता राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन 1800-180-6030 के अलावा वेबसाइट https://t.co/WUMmnyup6B पर भी अपने हितों की रक्षा व उनकी ....

21/01/2021

*उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण नियम और विनियम २०१९ के तहत*
१.केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ( कार्य आवंटन और संचालन) विनियम, २०२०
👇
https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/CCPA%20Regulations.pdf

२. शुद्धिपत्र
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https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/Corrigendum%20to%20e%20commerce%20rules.pdf

३. उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग पर प्रशासनिक नियंत्रण) विनियम, २०२०
👇

https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/220670.pdf

४. उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम, २०२०
👇

https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/220668.pdf

५. उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता आयोग प्रक्रिया) विनियम, २०२०
👇

https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/220667.pdf

६. उपभोक्ता संरक्षण (ई-वाणिज्य) नियम, २०२०
👇

https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/E%20commerce%20rules_0.pdf

७.केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना
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https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/Estt%20of%20CCPA.pdf

८. अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे
👇

https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/Provisions%20of%20Act%20comes%20into%20force.pdf

९. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, २०१९ की प्रभावी तिथि
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https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/Act%20into%20force.pdf

१०.उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता, नियुक्ति की विधि, नियुक्ति की प्रक्रिया कार्यकाल पद से त्यागपत्र और हटाना ) नियम, २०२०
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https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/SCDRC-DCDRC%20Rules.pdf

११. उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) मॉडल नियम, २०२०
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https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/Model%20Rules.pdf

१२. उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम, २०२०
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https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/Mediation%20Rules.pdf

१३. उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) नियम, २०२० और उपभोक्ता संरक्षण (सामान्य) नियम, २०२०
👇

https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/Consumer%20Commission%20Rules%20%26%20General%20Rules.pdf

१४. उपभोक्ता संरक्षण (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद) नियम २०२०
👇

https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/CCPC%20Rules.pdf

*उपभोक्ता संरक्षण नियम संशोधन २०१८*
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https://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_21_44_00005_198668_1517807326940&type=rule&filename=CP%20Rules%20Amendment%2011-2018.pdf

*उपभोक्ता संरक्षण विनियम २००५*
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http://ncdrc.nic.in/Regulations2005.html

*उपभोक्ता संरक्षण नियम १९८७*
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https://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_21_44_00005_198668_1517807326940&type=rule&filename=CP%20Rules%201987.pdf

*उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, १९८६*
👇

https://indiacode.nic.in/handle/123456789/1868?view_type=search

*साभार*:

https://consumeraffairs.nic.in/hi/acts-and-rules/consumer-protection?page=1

21/07/2020

*आपसे कैरी बैग के पैसे नहीं मांग सकता है दुकानदार, ग्राहक को मिले कई अधिकार*

Consumer Protection Act 2019: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में अगर कंपनी या दुकानदार कैरी बैग (Carry Bag) को लेकर ग्राहक (Customer) से अतिरिक्त चार्ज लेता है तो नए कानून में दंडनीय है. इस पर भारी जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं.

मोदी सरकार (Modi Government) ने देश के उपभोक्ताओं (Consumers) को 20 जुलाई 2020 से कई अधिकार दे दिए हैं. पूरे देश में आज से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act 2019) लागू हो गया है. नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का स्थान लिया है. तकरीबन 34 साल बाद देश में नया कंज्यूमर कानून अमल में आया है. नए कानून में उपभोक्ता देश के किसी भी उपभोक्ता अदालतों में मामला दर्ज करा सकता है. साथ ही भ्रामक विज्ञापनों पर जुर्माना एवं सजा दोनों का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही दुकानदारों पर लगाम कसा गया है. नए कानून के मुताबिक अगर दुकानदार कैरी बैग (Carry Bag) का चार्ज वसूलता है और उपभोक्ता अगर उसकी शिकायत दर्ज कराता है तो इस पर कार्रवाई होगी. कैरी बैग के लिए अतिरिक्त पैसा लेना नए कानून में दंडनीय हो गया है.

*कैरी बैग का पैसा दुकानदार नहीं ले सकता है*

बता दें कि अब कोई भी ग्राहक सामान खरीदने के बाद कैरी बैग का डिमांड करता है तो उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे. दूसरी बात यह भी है कि अगर वह ग्राहक सामान हाथ में ले जाने में सक्षम नहीं है तो दुकानदार को कैरी बैग देना ही पड़ेगा. इसको लेकर देश के कई उपभोक्ता फोरम में शिकायतें आ रही थीं, जिसके बाद उपभोक्ता फोरम ने कैरी बैग के पैसे लेने पर स्टोर या दुकानदार पर जुर्माना लगाना शुरू किया था. अब नए कानून में इसको लेकर सख्त प्रावधान किए गए हैं.

*नए कानून में कैरी बैग पर चार्ज लिया तो होगी सख्ती*

अब अगर आपसे कैरी बैग के नाम से 5 रुपये, 10 रुपये , 20 रुपये वसूले जाते हैं तो उसके एवज में जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं. इसके साथ ही नए कानून में कई और खास बातें हैं, जैसे अब उपभोक्ताओं के पास अधिकार होगा कि देश के किसी भी उपभोक्ता अदालत में वह मामला दर्ज करा सके. पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा प्रावधान नहीं था. नए कानून में एक और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उपभोक्ताओं को भ्रामक प्रचार से भी मुक्ति मिलेगी. अगर कोई फिल्मी कलाकार या क्रिकेटर्स के द्वारा किसी प्रोडक्ट्स का प्रचार किया जाता है और उस प्रोडक्ट्स में खामियां निकल जाती हैं तो ऐसी स्थिति में उस सेलेब्रिटी पर भी जवाबदेही तय की जाएगी.

*भ्रामक विज्ञापन पर भी लगा लगाम*

ऐसे में क्रिकेट खिलाड़ियों और फिल्मी हस्तियों को अब किसी भी प्रोडक्ट्स का प्रचार करने से पहले उसकी विश्वसनीयता परखनी अनिवार्य हो जाएगा. इसलिए अब बड़े-बड़े क्रिकेट स्टार हों या फिल्मी हस्तियां या कोई अन्य कलाकार या फिर कोई और सेलेब्रिटी अगर किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं तो सावधान हो जाएं. विज्ञापन का प्रचार करने से पहले सेलिब्रिटी का दायित्व बनता है कि वह विज्ञापन में किए गए दावे की जांच कर लें. नए कानून में उत्पाद से संबंधित कोई भी गलत जानकारी उस विज्ञापन को करने वाले सेलेब्रेटी को मुश्किल में डाल देगा.

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