03/05/2023
कानून की परिभाषा मे
शारारिक सम्पर्क और फायदा उठाना।
लैंगिक फ्क्षपात की मांग या अनुरोध करना।
अश्लील साहित्य दिरवाना।
लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय शारारिक या गैर शाब्दिक आचरण करना।
ये सब यौन उत्पीडन माना जाता है कानून की दृष्टि मे,हमारे संविधान के अनुसार।SHWW ACT2013 धारा नम्बर
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विचार करना चाहिये उन सभी लोगो को जो महिला खिलाङीयो के लिये आपत्तिजनक और संवेदनहीन टिप्पणी कर रहे है । शायद आप समझ पायेगे कि इस तरह का आचरण हमारे समाज मे कितना व्यवहारिक और चलन मे है।हमारे समाज की महिलाये अभयस्त हो गयी है रोज किये जाने वाले ऐसे आचरण की।अब कानून बना है और अपने सम्मान और सुरक्षा को लिये महिला ने आवाज उठाने का साहस किया है आप साथ नही देना चाहते ना दे ,किसी को आहत तो ना करे।
अनुराधा शर्मा
पूर्व चेयरपर्सन एल सी सी
हरियाणा सरकार।