16/06/2026
📣सार्वजनिक सूचना 📣
थोक कचरा उत्पादकों (BWG) हेतु महत्वपूर्ण निर्देश ♻️
नगर निगम भोपाल द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के अंतर्गत थोक कचरा उत्पादकों (Bulk Waste Generators - BWG) के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
बड़े आवासीय परिसरों, होटल, रेस्टोरेंट, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, सामुदायिक भवनों एवं अन्य पात्र संस्थानों को अपने परिसर में उत्पन्न कचरे का पृथक्करण एवं वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
✅ गीले एवं सूखे कचरे का स्रोत स्तर पर पृथक्करण
✅ गीले कचरे का परिसर में ही प्रसंस्करण
✅ सूखे कचरे का अधिकृत एजेंसियों को हस्तांतरण
✅ केंद्रीय पोर्टल पर पंजीयन एवं निर्धारित नियमों का पालन
🌱 स्वच्छ, हरित एवं सतत् विकासशील भोपाल के निर्माण में सभी थोक कचरा उत्पादकों की सक्रिय भागीदारी एवं सहयोग अपेक्षित है।
"मेरा कचरा, मेरी जिम्मेदारी"
Department of Urban Development & Housing MP Ministry of Housing and Urban Affairs Swachh Bharat Mission - Urban Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India CM Madhya Pradesh